DGCA के नए नियम, अब परफ्यूम लगाने पर पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट्स पर हो सकती है कार्रवाई

punjabkesari.in Tuesday, Oct 03, 2023 - 11:12 AM (IST)

ज्यादातर लोगों को परफ्यूम लगाना बहुत पसंद होता है, कहीं बाहर जाते समय हम इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। पर जरा सोचिए परफ्यूम लगाने के चलते आपकाे भारी  जुर्मान लगे तो आप क्या करोगे। जी, हां ऐसा ही कुछ होने जा रहा है पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट्स  के साथ, परफ्यूम का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।


दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागर विमानन महानिदेशालय यानी (DGCA) ने हाल ही में नया प्रस्ताव दिया है, अगर ये लागू हुआ तो पायलट और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स सफर के दौरान परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीजीसीए की दिशानिर्देशों में पहले से ही मादक पेय पदार्थों के साथ अन्य चीजों का उल्लेख है जो ब्रेथ एनलाइजर परीक्षण के पॉजिटिव होने का कारण बन सकते हैं। इनमें माउथवॉश भी शामिल है। 


 अब इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा जा रहा है, जिसमें खासतौर पर इत्र यानी परफ्यूम का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि विमान चालक दल का कोई भी क्रू मेंबर किसी भी तरह की दवा, फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या किसी भी पदार्थ जैसे माउथवॉश, टूथ जेल, परफ्यूम या ऐसे किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो।


नए दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि चालक दल का कोई भी मेंबर अगर ऐसी दवाएं ले रहा है तो उसे उड़ान शुरू करने से पहले कंपनी के डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। इतना ही नहीं अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो 3 महीने के लिए पायलट का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही डीजीसीए विमान उड़ाने और मादय पेय पदार्थ का सेवन करने के बीच 12 घंटे का फासला भी रखा है। इन नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है।
 

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vasudha