दिल्ली हाईकोर्ट सख्त आदेश, अगर कोई ऑक्सीजन सप्लाई रोकता है तो हम उसे फांसी पर लटका देंगे
punjabkesari.in Saturday, Apr 24, 2021 - 03:30 PM (IST)
देश में कहर बनकर आई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई में भी कमी आ गई हैं। वहीं शनिवार कों दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई भी अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डालेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे।
बतां दें कि हाईकोर्ट का यह बयान जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसों पर आए संकट को देखते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
शनिवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है हम उस पर कड़ी से कड़ी कर्यावाई करेंगे। बेंच ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा कि जो कुछ भी चल रहा है, हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे।
वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन जल्द किया जाए। राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि हमारे कोटा 480 मीट्रिक टन के बावजूद शुक्रवार को दिल्ली को लगभग 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें 480 मीट्रिक टन आवंटित ऑक्सीजन नहीं मिली तो 24 घंटे में पूरी फंक्शनिंग ठप्प हो जाएगी।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि दिल्ली में 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन कब किया गया है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सुचारू और पूर्ण रूप से आवंटित आपूर्ति कई समस्याओं को हल कर सकती है।