विदेशी यात्रियों को अब भारत में नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन, आज से नई Guidelines लागू
punjabkesari.in Tuesday, Oct 26, 2021 - 11:03 AM (IST)
भारत सरकार ने सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों में बदलाव किए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार जिन यात्रियों को टीके की सभी खुराक लगी हुई हैं उन्हे टेस्टिंग और क्वारंटाइन के बिना ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत मिल जाएगी। यह इजाजत उन्हे देश के यात्रियों को दी जाएगी जिनके साथ डब्ल्यूएचओ (WHO) प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भारत से समझौता हुआ हो।
दिखानी होगी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट
दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रियों को कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी होगी, और जिन्हे एक वैक्सीन लगी होगी या एक भी टीका नहीं लगा होगा तो भारत एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें कोविड-19 टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, और उन्हे सात दिन तक
क्वारंटाइन रहना होगा।
यात्रियों को करनी होगी खुद की निगरानी
दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में पहुंचने के आठवें दिन उनकी फिर से जांच होगी और यदि रिपोर्ट नेगटिव आती है तो उन्हें अगले सात दिनों तक अपने स्वास्थ्य की खुद से निगरानी करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 17 फरवरी, 2021 को और उसके बाद इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किये गये थे लेकिन अब ये संशोधित दिशानिर्देश मान्य होंगे।
भारत का इन देशाें के साथ समझौता
मंत्रालय के अनुसार, भारत ने 11 देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया के साथ राष्ट्रीय स्तर पर या डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 टीकों की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों से आने वाले यात्री जिन्हें टीके की सभी खुराक लगाई गई हैं और कोविड-19 टीकाकरण पूरा होने के 15 दिन बीत चुके हैं, उन्हें संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी और आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी।
72 घंटे पहले जांच जरूरी
दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा की योजना बनाते समय, सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र जमा कराना चाहिए और एक नकारात्मक कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी चाहिए। दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले यह जांच की जानी चाहिए।