Lockdown Phase 2: गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन चीजों पर लगी रोक

punjabkesari.in Wednesday, Apr 15, 2020 - 11:08 AM (IST)

कोरोनावायरस के बढ़ते कहरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया है ऐसे में सरकार ने बुधवार यानि आज नई गाइडलाइन्स जारी की है कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा और किन किन चीजों को छूट मिलेगी।

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ( MHA) की गाइडलाइन के मुताबिक

1. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। टैक्सी (ऑटो और साइकिल रिक्शा सहित) और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी साथ ही सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी तीन मई तक बंद रहेंगे।

2.सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं (सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर), यात्री ट्रेनों(सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर), सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बसें, मेट्रो रेल सभी बंद रहेंगी।

3. गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश भी जारी किया है। इसमें सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहन कर जाना अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।

4. इसके साथ ही जरूरी सामानों के लिए गाड़ियों को इजाजत दी गई है।

5. हॉटस्पॉट इलाकों को कोई रियायत नही मिली है।

6. सभी तरह की धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है।

7. खाने पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेगी और साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कारखाने खोलने का निर्देश दिया है।

8. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल व पूजा स्थल जनता के लिए 3 मई तक बंद रहेंगे।

Content Writer

Anjali Rajput