10 और 20 रुपये के नोट और सिक्के को लेकर बड़ी खबर, सरकार ने दुकानदारों को भी किया आगाह
punjabkesari.in Wednesday, May 28, 2025 - 01:05 PM (IST)

नारी डेस्क: हाल ही में सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर यह अफवाह तेजी से फैल रही थी कि ₹10 और ₹20 के सिक्के अब चलन से बाहर हो रहे हैं। कई दुकानदार इन सिक्कों को लेने से मना कर रहे हैं, जिससे आम लोगों में भ्रम फैल गया था। लेकिन अब सरकार ने इस मामले में संसद में जवाब देकर सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। यदि आप भी सोच रहे थे कि ये नोट और सिक्के बंद हो जाएंगे तो आपकी सोच गलत है।
वित्त मंत्रालय का साफ बयान
लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि ₹10 और ₹20 के नोट और सिक्के दोनों ही पूरी तरह से वैध हैं और बाजार में प्रचलन में हैं। सरकार न केवल इनका इस्तेमाल जारी रखे हुए है, बल्कि नई छपाई और सिक्कों की ढलाई भी हो रही है।
₹10 के नोट और सिक्के का हाल
₹10 के नोट: देश में कुल 2,52,886 लाख नोट प्रचलन में हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹25,289 करोड़ है। ₹10 के सिक्के: कुल 79,502 लाख सिक्के प्रचलन में हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹7,950 करोड़ है। इससे स्पष्ट है कि ₹10 के नोट और सिक्के दोनों अभी भी आम उपयोग में हैं।
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₹20 के नोट बंद नहीं हुए हैं
लोकसभा में यह भी सवाल किया गया था कि क्या ₹20 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है। इस पर वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए ₹20 के नोट और सिक्के दोनों वैध हैं और बाजार में उपलब्ध हैं।
₹20 के सिक्के की खास बातें
साल 2020 में भारत सरकार ने पहली बार ₹20 का सिक्का जारी किया था, जो अपने अनोखे डिजाइन की वजह से काफी चर्चा में रहा। यह सिक्का 12 किनारों वाला बहुभुज आकार का है, जिसका वजन 8.54 ग्राम और व्यास 27 मिलीमीटर है। सिक्के की बाहरी रिंग निकेल सिल्वर की बनी है जबकि अंदर का हिस्सा निकेल ब्रास का है। आगे की तरफ सिक्के पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष और नीचे ‘सत्यमेव जयते’ लिखा हुआ है, साथ ही बाईं ओर ‘भारत’ (हिंदी में) और दाईं ओर ‘India’ (अंग्रेज़ी में) अंकित है। सिक्के के पीछे अनाज की आकृति उकेरी गई है, जो भारत की कृषि परंपरा का प्रतीक है।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ₹10 और ₹20 के नोट और सिक्के पूरी तरह से वैध हैं और उनका उपयोग जारी रहेगा। इसलिए दुकानदारों और आम लोगों को इस बारे में किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई दुकानदार इन नोट या सिक्कों को लेने से मना करता है तो वह गैरकानूनी है।
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