17 मई तक लॉकडाऊन, जानिए रैड, आरेंज और ग्रीन जॉन की छूट के बारे में, कब-क्या खुलेगा
punjabkesari.in Sunday, May 03, 2020 - 02:26 PM (IST)
कोरोना वायरस अब भारत में भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन कर दिया था, जिसकी अवधि आज खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन-2 की अवधि खत्म होने का मतलब यह नहीं कि लोगों को बाहर निकलने की आजादी मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश के 130 जिले रेड और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं इसलिए इस दौरान पूरी छूट नहीं दी जाएगी।
क्या है रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन
दरअसल, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को तीन हिस्सों में बांट दिया है। रेड, आरेंज और ग्रीन जोन। हॉटस्पॉट रेड जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां से राज्य या देश में 80% कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं ऑरेंज जोन वो हैं, जहां कोरोना के मामले कम है जबकि ग्रीन जोन को सेफ रखा गया है क्योंकि यहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है।
चलिए आपको बताते हैं कि जानें गृह मंत्रालय में किसे छूट और किसे प्रतिबंधित रखा गया है...
ये प्रतिबंध सब जोन के लोगों पर लागू होंगें
. गृह मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
. सिर्फ मेडिकल सर्विसेज, एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारणों या फिर जिन्हें गृह मंत्रालय की स्वीकृति होगी।
. सभी शहरों में मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी।
. सभी क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा। मगर, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की छूट होगी।
. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स और ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल्स और ऐसे ही स्थान बंद रहेंगे।
. सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडिमिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं होगा।
. बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों या बीमारी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
. अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी।
. एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत नहीं होगी।
रेड जोन में सख्ती से होगा नियमों का पालन...
. रेड जोन में साइकिल बसों, हवाई यात्रा, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब भी नहीं चलेंगे।
. नाइयों की दुकानें, स्पा और सैलून नहीं खुलेंगे।
. निजी वाहनों का इस्तेमाल भी किसी एमरजेंसी के दौरान करने की ही इजाजत होगी।
. ऐसे इलाकों में ई-कॉमर्स के जरिए सिर्फ जरूरी सामनों की सप्लाई होगी।
. सेज, एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल स्टेट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप, आवश्यक सामानों की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, आईटी हार्डवेयर की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, जूट उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) और शिफ्ट के नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी।
. सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही होंगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे भी शामिल हैं।
. सिर्फ 33% वर्कर्स के साथ निजी कार्यालय खुलेंगे जबकि बाकी कंपनियां वर्क फ्राम होम करेंगी।
. ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल के अलावा सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि व पशु पालन से जुड़ी सभी गतिविधियां की जा सकती हैं।
. बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस, आंगनबाड़ी का काम और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी।
. प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी।
ऑरेंज जोन में चलेगी कैब
ऑरेंज जोन में सभी जोन वाले प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि, ग्रीन जोन के अंदर बसों, टैक्सी और कैब के संचालन की अनुमति होगी लेकिन बस में 50%, टैक्सी या कैब में सिर्फ 2 यात्री होने चाहिए।
ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी
. यहां हर तरह की गतिविधियां की मंजूरी होगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है।
. ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ शराब, शराब, पान, गुटखा की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी गई है। मगर, सार्वजनिक क्षेत्र में शराब पीने और पान-गुटखा खाने की इजाजत नहीं होगी।
. अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तब वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की मंजूरी दे सकता है।
. वहीं कोई भी फंक्शन या कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन की मंजूरी लेना जरूरी होगा और कार्यक्रम में ज्यादा मेहमान भी शामिल नही होने चाहिए।
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