बॉलीवुड की Tragedy Queen मीना कुमारी का भी हुआ तीन तलाक, गमों ने ले ली जान
punjabkesari.in Tuesday, Aug 22, 2017 - 08:11 PM (IST)
नई दिल्लीः लंबे समय से देश में चल रहे तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसके तहत इसे अंसवैधानिक घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय जजों की बेंच में से तीन ने इसे असंवैधानिक बताया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिमों में तीन तलाक के जरिए तलाक की प्रथा को अमान्य, अवैध और असंवैधानिक है। कोर्ट के इस फैसले से महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
अमूमन कहा जाता है कि अनपढ़ और समाजी तौर पर पिछड़ी महिलाएं ही इसकी ज्यादा शिकार थी लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड की भी एक अदाकारा ऐसी थी जो तीन तलाक की शिकार हुई थी जब हिंदी फिल्मों में उसके नाम का ढंका बजता था। जी हां, बॉलीवुड में 'ट्रेजडी क्वीन' के नाम से मशहूर 60 के दशक की स्टार अदाकार मीना कुमारी को भी तीन तलाक का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं उसे दोबारा पति से निकाह करने के लिए हलाला करवाना पड़ा ता।
किससे की थी मीना ने शादी
मीना ने शायर और फिल्म निर्माता कमाल अमरोही से शादी की थी। कुछ सालों बाद उन्हें किसी बात पर गुस्सा आया तो कमाल ने मीना को तीन तलाक कह दिए।
गमों में डूब गई थी मीना कुमारी
50-60 दशक में मीना ने बॉलीवुड में राज किया लेकिन कमाल अमरोही के साथ रिश्ते ने उनकी निजी जिंदगी में तोड़ दिया था। कमाल से तलाक और हलाला पर उन्होंने कहा था कि मजहब के नाम पर अगर मुझे अपने शरीर को किसी दूसरे मर्द को सौंपना पड़ा, तो यह एक वेश्या के जैसा ही हुआ। आपसी रिश्तों की खराबी के चलते मीना शराब पीने लगी थीं। निजी जिंदगी की कशमकश ने उन्हें बीमार कर दिया। 1972 में मजह 39 साल की उम्र में बेमिसाल अदाकार और शायरा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गईं।
करना पड़ा था हलाला
गुस्से में आकर मीना को दिए तलाक के बाद अमरोही ने फिर उनसे निकाह करना चाहा। इस पर धर्म गुरुओं ने मीना कुमारी को हलाला करने को कहा। अमरोही ने मीना कुमारी का निकाह अपने दोस्त अमान उल्ला खान से करा दिया। मीना कुमारी ने कुछ दिन अमान उल्ला के साथ गुजारे। इसके बाद अमान ने उन्हें तलाक दिया और उन्होंने फिर से कमाल से शादी की।
क्या है हलाला प्रथा?
हलाला प्रथा के अनुसार, अगर कोई मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद फिर से निकाह करना चाहे तो उसे पहले हलाला करना होता है। हलाला के अनुसार, तलाकशुदा औरत को तलाक देने वाले शोहर से दोबारा निकाह से पहले किसी दूसरे आदमी से निकाह कर उससे जिस्मानी रिश्ते कायम करने होगे और फिर उससे तलाक लेने के बाद अपने पहले पति से निकाह हो सकेगा।